जानलेवा करंट बिछाकर शिकार करने से हुई दो मौत, चक्रधरनगर पुलिस ने एक नाबालिग सहित पांच आरोपियों को ‘गैर-इरादतन हत्या’ में किया गिरफ्तार

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● *जानलेवा करंट बिछाकर शिकार करने से हुई दो मौत, चक्रधरनगर पुलिस ने एक नाबालिग सहित पांच आरोपियों को ‘गैर-इरादतन हत्या’  में किया गिरफ्तार*

    *रायगढ़, 15 दिसंबर* । करंट की चपेट में आने से दो व्यक्तियों की मौत के मामले में चक्रधरनगर पुलिस ने गहन विवेचना करते हुए एक नाबालिग समेत पांच आरोपियों को गैर इरादतन हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जांच में सामने आया कि जंगली सुअर के शिकार के लिए अवैध रूप से बिजली की हुकिंग कर करंट बिछाया गया था, जिसकी चपेट में आकर दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि घटना को छिपाने के प्रयास भी आरोपियों ले किया।
         जानकारी के अनुसार ग्राम छोटे रेगड़ा निवासी पुनीलाल यादव उर्फ मंत्री और संदीप एक्का के लापता होने की रिपोर्ट दिनांक 12 दिसंबर 2025 को थाना चक्रधरनगर में दर्ज कराई गई थी, जिस पर गुम इंसान क्रमांक 132/25 एवं 133/25 कायम किया गया। परिजनों ने बताया कि दोनों 9 दिसंबर को घर से निकले थे और वापस नहीं लौटे। अगले दिन 13 दिसंबर को ग्राम संबलपुरी से बहने वाली नदी किनारे टिकरा क्षेत्र में दोनों के शव मिलने की सूचना पर एफएसएल टीम एवं थाना चक्रधरनगर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मर्ग पंचनामा कार्रवाई की गई और शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा दोनों की मृत्यु बिजली करंट से होना तथा मृत्यु की प्रकृति दुर्घटनात्मक लेख की गई।
       मृतक पुनीलाल यादव के पुत्र विजय यादव से पुनः पूछताछ में अहम खुलासा हुआ, जिसमें उसने बताया कि 9 दिसंबर को पुनीलाल यादव एवं संदीप एक्का कुछ साथियों के साथ जंगली सुअर के शिकार के लिए निकले थे, जहां बिजली का करंट बिछाया गया था। इसी दौरान करंट की चपेट में आने से दोनों की मृत्यु हो गई। विवेचना के दौरान यह भी सामने आया कि घटना के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शवों को झाड़ियों में छिपाने का प्रयास किया गया था। इस आधार पर थाना चक्रधरनगर में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध 14 दिसंबर को अपराध क्रमांक 546/2025 धारा 105, 238(ख), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई।
     जांच आगे बढ़ने पर गांव एवं परिजनों से पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ कि पुनीलाल यादव उर्फ मंत्री और संदीप एक्का ग्राम छोटे रेगड़ा निवासी जयकिशन एक्का, रमेश उरांव, राजू टोप्पो, आकाश टोप्पो तथा एक नाबालिग बालक के साथ शिकार पर गए थे। संदेह के आधार पर जयकिशन एक्का एवं आकाश टोप्पो को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें दोनों ने स्वीकार किया कि संबलपुरी नाला किनारे हाई टेंशन बिजली खंभे से अवैध हुकिंग कर बिजली का तार बिछाया गया था। शिकार फंसा है या नहीं देखने के दौरान पुनीलाल यादव और संदीप एक्का तार की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई, जबकि साथ मौजूद नाबालिग बालक के पैर में भी करंट से जलने की चोट आई। डर के कारण शवों को झाड़ियों में छिपा दिया गया था। आकाश टोप्पो के मेमोरेंडम कथन पर अवैध हुकिंग में प्रयुक्त तार को बरामद किया गया, जिसे बाद में लपेटकर ले जाया गया था।
          प्रकरण में एक से अधिक आरोपियों द्वारा बिजली चोरी कर अवैध हुकिंग किए जाने की पुष्टि होने पर धारा 3(5) बीएनएस और धारा 135 विद्युत अधिनियम भी जोड़ी गई। इसके बाद अन्य आरोपी रमेश उरांव, राजू टोप्पो तथा विधि से संघर्षरत बालक को भी हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में आकाश टोप्पो पिता दिनेश टोप्पो उम्र 18 वर्ष, जयकिशन एक्का पिता नंदलाल एक्का उम्र 19 वर्ष, रमेश उरांव पिता स्व. मानसाय उरांव उम्र 60 वर्ष, राजू टोप्पो पिता सुरेश टोप्पो उम्र 19 वर्ष सभी निवासी ग्राम छोटे रेगड़ा थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ़ शामिल हैं, जबकि विधि के साथ संघर्षरत बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
          पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल के मार्गदर्शन में इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की गई, जिसमें प्रभारी थाना चक्रधरनगर उप निरीक्षक गेंदलाल साहू, सहायक उप निरीक्षक नंद कुमार सारथी एवं हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही। पुलिस ने अवैध बिजली हुकिंग और खतरनाक तरीकों से शिकार करने के विरुद्ध सख्त संदेश देते हुए आगे भी ऐसी गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई के संकेत दिए हैं।

Chandra Bhushan Jaiswal

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